रांची, नवम्बर 14 -- झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को पेसा नियमावली लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने बालू समेत लघु खनिजों के आवंटन पर रोक बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव सशरीर उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली का प्रारूप कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा था, लेकिन कमेटी ने उसमें कुछ त्रुटियां बताई थीं। इन त्रुटियों को दूर कर विभाग एक सप्ताह के भीतर संशोधित प्रस्ताव फिर से कमेटी को भेजेगा।क्या है मामला पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्ता...