रांची, जनवरी 13 -- रांची। झारखंड में पेसा कानून (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम) को लागू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष पर संतोष व्यक्त करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है। यह याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नामक संस्था की ओर से दाखिल की गई थी। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेसा कानून के क्रियान्वयन से संबंधित उठाए गए कदमों और प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून को लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और सरकार पर कोर्ट के पूर्व आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया था।

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