रांची, जनवरी 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पीने के पानी में लगातार गंदगी मिलने के गंभीर मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पाइपलाइन में किसी भी तरह की गंदगी प्रवेश न कर पाए। राजधानी के नागरिकों को हर हाल में स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने, बड़ा तालाब की सफाई तथा अन्य इलाकों में अतिक्रमण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि पूर्व में कोर्ट को बताया गया था कि रांची वाटर सप्लाई स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत राजधानी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा, उस योजना की वर्तमान स्थिति ...