हल्द्वानी, अप्रैल 5 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने पेयजल निगम के कुमाऊं चीफ सुजीत विकास को बीती एक जनवरी को प्रतिनियुक्ति में स्वजल में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में शनिवार को सुजीत कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें उन्होंने स्वजल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पेयजल निगम के पास किसी कर्मचारी को दूसरे निगम में प्रतिनियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ऐसे में यह नियुक्ति अवैध है। जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि स्वजल निदेशालय ने कर्मचारियों की मांग की थी।
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