देहरादून, दिसम्बर 5 -- देहरादून। समाजसेवी वीरू बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा मेहूंवाला क्लस्टर पेयजल योजना के उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई से नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित शुल्क जारी कर दिया गया है लेकिन इस आदेश में अधिकारियों द्वारा अप्रैल माह से घरेलू कनेक्शन में 15% वृद्धि के आदेश कर दिए हैं जो बिल्कुल गलत है। जल संस्थान के बायोलॉजी के अनुसार 1 अप्रैल से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 9% व कामर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 15% वृद्धि का प्रावधान है पर पेयजल निगम द्वारा कमर्शियल और घरेलू उपभोक्ताओं को एक ही श्रेणी में कर दिया गया है। इससे से क्षेत्र वासियों में पेयजल निगम के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। वीरू बिष्ट ने कहा कि इस नए आदेश में एससी एसटी उपभोक्ताओं की छूट का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है ज...