अहमदाबाद। पीटीआई, जुलाई 22 -- गुजरात में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 23 साल पुराने एक पेपर लीक मामले में दोषी पाए गए रेलवे के 8 पूर्व अफसरों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक दोषी पर पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इन सभी पर दोषी पूर्व अफसरों पर रेलवे द्वारा प्रोबेशनरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पद के लिए कराए गए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक करने का आरोप था। रेलवे अफसरों की संलिप्तता से जुड़ा होने के चलते यह मामला खासा सुर्खियों में भी रहा था। यह भी पढ़ें- 'शादी में दी गई हर वस्तु स्त्रीधन नहीं',दिल्ली की कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिकासीबीआई ने अगस्त 2002 में दर्ज किया था केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने 17 अगस्त, 2002 को वेस्टर्न रेलवे, अहमदाबाद के तत्कालीन चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर द्...
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