रांची, सितम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़क किनारे के पेड़ को काटने के बजाय उसे दूसरे जगह लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि सड़क चौड़ीकरण में आ रही कठिनाई को देखते हुए हाईपावर कमेटी के समक्ष एक आवेदन दिया था। जिसमें यह कहा गया है कि 14 इंच के पेड़ को स्थानांतरित करने में काफी कठिनाई आ रही है। इसलिए इस घटाकर सात इंच कर दिया जाए। जिस पर कमेटी की ओर से स्वीकृति दी गई। इसके बाद सात इंच के पेड़ को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया और उससे ऊपर के भाग को काटा गया है। प्रार्थी ने एनएचएआई के जवाब पर उत्तर दाखिल करने की बात कहते हुए समय देने का आग्रह किया। म...