नई दिल्ली, मई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रतिबंध के बावजूद दक्षिणी दिल्ली के रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ी करने के लिए बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में डीडीए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने अवैध रूप से पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कहा कि पेड़ काटने को लेकर अधिकारियों का रवैया अवमाननापूर्ण रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यह मामला संस्थागत गलत कामों और प्रशासनिक अतिक्रमण का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसकी वजह से न सिर्फ अदालती आदेशों की अवहेलना हुई बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। शीर्ष अदालत ने डीडीए अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि पीठ ने कहा कि हम डीडीए के उपाध्यक्ष रहे आईएएस अधिकारी सुभाषी...