नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पश्चिम विहार इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई और छंटाई के मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अधिकरण ने पाया कि वृक्ष अधिकारी द्वारा लगाए गए शर्तों और नियमों के पालन में एमसीडी गंभीर नहीं दिखी। जांच समिति के समक्ष आवश्यक दस्तावेज भी पेश नहीं किए। इस आधार पर एनजीटी ने निगम को एक सप्ताह के भीतर 50 हजार रुपये लागत के रूप में जमा करने का निर्देश दिया है। यह मामला फरवरी-मार्च 2024 में पश्चिम विहार के विभिन्न ब्लॉकों में 250 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई और 20 से ज्यादा पेड़ों की छंटाई के आरोपों से जुड़ा है। आवेदक ख्याति आनंद ने याचिका दाखिल कर कहा था कि पेड़ों की मोटी शाखाएं 90 से 120 सेंटीमीटर तक काट दी गई...