रामपुर, जुलाई 24 -- पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के आरोपी तीन दोस्तों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 27 अगस्त 20 की रात खेमपुर गांव निवासी प्रवेश कुमार केमरी रोड पर जनूनागर के पास स्थित अपने पेट्रोल पंप से रात लगभग 9.30 बजे घर के लिए निकले थे। अपने परिजनों को भी उन्होंने पंप से घर के लिए निकलने की बात बताई थी, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो गांव से कुछ दूरी पर उनका शव रास्ते के किनारे पड़ा मिला था। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने उनके भाई बृजेश कुमार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि प्रवेश ने पंप के चौकीदार केवलराम ...