देवघर, मार्च 21 -- देवघर, प्रतिनिधि । देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशोक कुमार की अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद मोहनपुर थाना कांडपाल संख्या 92/2009 के मामले में तीन आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपुर पेट्रोल पम्प पर डकैती के इस मामले में गिरीडीह जिला के पीरटांड़ थाना अन्तर्गत विष्णुपुर ग्राम निवासी कृष्णदेव सिंह एवं इसी थाना अंतर्गत महुआडीह ग्राम निवासी मंटु रजक एवं पथलजोर ग्राम निवासी शिवलाल मांझी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपितों के खिलाफ रामपुर पेट्रोल पम्प पर डकैती का आरोप था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अंततः न्यायालय ने विचारण कर तीनों आरोपितों...