शाहजहांपुर, नवम्बर 10 -- -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। छकड़ापुर गांव में तीन साल पहले हुई राम बहोरन हत्याकांड में न्यायालय ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष संख्या 24 शाहजहांपुर नरेंद्र नाथ पांडेय की कोर्ट ने ओमेंद्र, देवेंद्र और धर्मेंद्र पुत्रगण सुरेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजीव अवस्थी ने पुख्ता साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए। जिससे सहमत होकर कोर्ट से सजा सुनाई। यह वारदात 21 नवंबर 2022 की है। मृतक राम बहोरन और आरोपी तीनों भाई रिश्ते में चाचा-भतीजे हैं। गांव के बाहर दोनों पक्षों के खेत आमने-सामने हैं। बताया गया कि राम बहोरन ने खेत की मेड़ पर मकान बनाने के लिए नींव भरी थी। ...