नई दिल्ली, अगस्त 25 -- Pension Scheme: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी चाहें तो अपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पारंपरिक अपर ग्रेच्युटी पेंशन स्कीम (UPS) यानी पुरानी पेंशन योजना (OPS) में एक बार बदलाव (वन-टाइम स्विच) कर सकते हैं। यह सुविधा केवल 30 सितंबर 2025 तक के लिए दी गई है। बता दें कि सरकार के इस कदम का सीधा फायदा उन कर्मचारियों को होगा, जो NPS में रहते हुए भी OPS का लाभ पाना चाहते थे।सरकार ने क्या कहा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग रिटायरमेंट की डेट से एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामले में रिटायरमेंट की अनुमानित तिथि से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो, किसी भी समय कर सकते हैं।" इसमें आगे कहा गया...
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