नई दिल्ली, मई 30 -- 7th pay commission latest: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 31 मार्च 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर रिटायर हुए केंद्र सरकार के एनपीएस खाताधारक या उनके जीवनसाथी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। यह पहले से दावा किए गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लाभों के अतिरिक्त है।सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा योजना के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले रिटायर कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण की गई छह महीने की सेवा के लिए अंतिम मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का एकमुश्त भुगतान मिलेगा। साथ ही एनपीएस के तहत मासिक टॉप-अप राशि की गणना स्वीकार्य यूपीएस भुगतान और महंगाई राहत (डीआर) से एनपीएस के तहत ...