लखनऊ, जून 4 -- राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी को मामले निस्तारित करने के लिए तीन माह का समय लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पेंशन में कटौती सम्बंधी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों की हजारों याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। न्यायालय ने उक्त मामले के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी को याचियों का प्रत्यावेदन लेने व तीन माह के भीतर इसे निस्तारित करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि कमेटी द्वारा मामले के निस्तारण तक याचियों के पेंशन से वसूली नहीं की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने पारित किया। याचियों की दलील थी कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के आधार पर जो एकमुश्त धनराशि ली थी उसकी वसूली के तौर पर याचियों के मासिक पेंशन से एक निश्चित रकम की कटौती होती है,...