नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय एक महिला को राहत देते हुए दो महीने में उसके दावों की जांच कर सभी वैध लाभ जारी करने का निर्देश दिया। वृद्ध विधवा अपने पति की पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लगभग पांच दशकों से संघर्ष कर रही थी। उसके पति की 1974 में मृत्यु हो गई थी। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने 14 नवंबर के अपने आदेश में हरियाणा सरकार के बिजली विभाग के प्रधान सचिव या प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिया कि वह दो महीने की अवधि के भीतर व्यक्तिगत रूप से महिला के दावों की सत्यता की पड़ताल करें और यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता को मिलने वाले सभी वैध लाभ जारी किए जाएं। न्यायमूर्ति बराड़ ने कहा कि इस संवैधानिक योजना के अंतर्गत, दबे-कुचले, हाशिए पर पड़े लोगों तथा सामाजिक और आर्थिक ...