नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों को लेकर एक अहम स्पष्टिकरण जारी किया है। सरकार ने कहा है कि किसी भी पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी को अपनी बेटी का नाम परिवार के विवरण से हटाने की जरूरत नहीं है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने साफ कहा कि बेटी का नाम परिवार सूची में हमेशा दर्ज रहना चाहिए, भले ही वह पारिवारिक पेंशन की पात्र न हो। हाल के दिनों में कई दफ्तरों में यह भ्रम फैल गया था कि यदि बेटी विवाहित है या किसी कारणवश फैमिली पेंशन की पात्र नहीं है, तो उसे परिवार सूची से हटा दिया जाना चाहिए। इस पर विभाग ने स्पष्ट किया कि नाम हटाने की प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अपने आदेश में कहा कि नियम 50(15) के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान या रिटायरमें के समय परिवार के सभी...