नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने सभी अधिकृत बैंकों को निर्देश दिया है कि वे हर केंद्रीय सिविल पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी को बिना किसी चूक के मासिक पेंशन स्लिप जारी करें। वित्त मंत्रालय ने 25 नवंबर 2025 को जारी एक नए ऑफिस मेमोरेन्डम (OM) के माध्यम से यह आदेश सार्वजनिक किया है। CPAO को अब भी पेंशनभोगियों से शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें पेंशन स्लिप समय पर नहीं मिल रही, जिसके बाद यह कड़ा निर्देश जारी किया गया।बैंकों को निर्देश CPAO ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को भी बैंकों को विस्तृत पेंशन स्लिप भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई पेंशनभोगियों को अब भी स्लिप नहीं मिल रही। पेंशन स्लिप में मासिक पेंशन क्रेडिट, कटौतियां, बकाया, संशोधित DR और TDS से जुड़ी जानकारी होती है, इसलिए इसे हर महीने भेजना अनिवार्य है। नए...