पीलीभीत, मई 9 -- पीलीभीत, संवाददाता। कोषागार से पेंशन पाने वाले समस्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जीवित प्रमाण-पत्र वर्ष में एक बार दिया जाना आवश्यक है। कोषागारों में जीवित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन भी कोषागार में दाखिल किया जा सकता है। इससे लोगों को आने जाने में होने वाली असुविधा नहीं होगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि ऐसे समस्त ऑनलाइन जीवित प्रमाण-पत्र कोषागार में स्वीकार किये जा रहे है। ऐसे समस्त पारिवारिक पेंशनर जिनकी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो गयी है। उन्हें 80 वर्ष की आयु होने पर देय लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अपनी 80 वर्ष आयु पूर्ण होने से सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (हाई स्कूल परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति, वोटर आईडी, पासपोर्ट आईडी, पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति कोषागार में दें। इन साक्ष्यों के न होने की स्थिति में सीएमओ द्वारा आयु के सम्...