बेगुसराय, जनवरी 4 -- बरौनी, निज संवाददाता। भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान कार्यालय पटना के महाप्रबंधक व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी रविंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा शोकहारा निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता द्वारा दायर अपील पर उपलब्ध करायी गई सूचना में बताया गया है कि केंद्र व राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र के साथ पीपीओ व आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य नहीं है। अपने आयकर का स्थाई खाता संख्या, मोबाइल नंबर, पति-पत्नी की जन्मतिथि, यदि पेंशनभोगियों के डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है तो अपना ईमेल पता व वर्तमान डाक पता का उल्लेख करना अनिवार्य है। सर्कुलर संबंधी दी गई जानकारी में पेंशन भोगियों को पीपीओ और आधार कार्ड व अन्य कोई दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न नहीं करनी है। विदित हो कि गत 3 नवंबर 25 को पेंशन...