नई दिल्ली, मई 26 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को लंबी और निरंतर सेवा के बाद मिलने वाली पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में एक दिन की भी देरी नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने 23 मई के अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में देरी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कठिनाई होती है, जो जीविका के लिए इस बकाया राशि पर निर्भर होते हैं। यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल के एक नगर निकाय की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आई। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 30 नवंबर, 2023 को सेवानिवृत्त हुईं और उनका अंतिम मासिक वेतन लगभग 40,000 रुपये था। हालांकि, उनके पदनाम में विसंगतियों के कारण, उनके पक्ष में अभी तक कोई पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। न्यायमूर्ति कंठ ने कहा कि आदेश में आगे कहा गया है कि पेंशन के वितरण में किसी भी प्रकार की अनुचि...