नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- पेंडिंग मामलों से निपटने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हल निकाला है। अदालत ने फैसला किया है कि इस साल के बाकी महीनों के लिए, उसकी प्रत्येक बेंच हर महीने एक शनिवार को काम करेगी। यह फैसला 22 सितंबर को पूर्ण न्यायालय की बैठक में लिया गया था और रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने 4 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इसकी सूचना दी है। अधिसूचना में कहा गया है, "माननीय पूर्ण न्यायालय की ओर से 22 सितंबर को आयोजित अपनी बैठक में यह संकल्प लिया गया है कि इस न्यायालय की प्रत्येक बेंच कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान हर महीने के एक शनिवार को न्यायालय के कार्य दिवस के रूप में मानेगी।" इस घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने माम न बताने की शर्त पर बताया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस साल की शुरुआत में जारी किए गए एक सर्कुलर के ब...