संवाददाता, दिसम्बर 17 -- पिछले 10 दिसम्बर को चलती ट्रेन से शाहजहांपुर में गिरफ्तारी के बाद देवरिया भेजे गए यूपी के जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को एक और झटका लगा है। पूर्व आईपीएस की जमानत अर्जी को मंगलवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। जमानत के लिए दाखिल अर्जी पर सुनवाई के लिए पूर्व आईपीएस के पक्ष की तरफ से पैरवी नहीं हो सकी। अब पूर्व आईपीएस के पक्ष के लोग ऊपरी अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी में हैं। लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने...