नई दिल्ली, जुलाई 22 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान को मामूली राहत मिली है। अदालत ने नरेश बालियान को जेल से हफ्ते में एक बार 5 मिनट के लिए अपने परिवार से ई-मुलाकात और टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति दी है। बता दें कि नरेश बालियान गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह से जुड़े मकोका मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। नरेश बालियान का कहना है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे में यह केस ही निरर्थक है। वहीं पुलिस का दावा है कि नरेश बालियान के खिलाफ मकोका लागू करने के लिए आधार हैं। ऐसे में बालियान को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। बता दें कि नरेश बालियान को पिछले साल 4 दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 15 जनवरी को बालियान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने एक मई को इस मामले में ...