नई दिल्ली, जनवरी 30 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पेंशन के मुद्दे पर सेवानिवृत सैन्यकर्मियों को अदालत में घसीटने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए, इस मुद्दे पर नीति बनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से विकलांगता पेंशन की राहत पाने वाले सशस्त्र बलों के प्रत्येक सदस्य को शीर्ष अदालत में घसीटने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अभय एस. ओका और उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने कहा है कि केंद्र को ऐसे मामले में अपील दाखिल करने के लिए कुछ विवेक का इस्तेमाल करने के साथ ही, कुछ व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। पीठ ने कहा कि एक सैन्यकर्मी 15 से 20 साल तक ड्यूटूी करता है और मान लीजिए कि वह दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। यहां तक कि सशस्त्र सैन्यबल न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में विकलांगता पें...