नई दिल्ली, जुलाई 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना में एक भूमि विवाद को लेकर एक सेवानिवृत्त सैन्य मेजर जनरल की 70 वर्षीय विधवा और उनकी बेटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। अदालत ने शिकायतकर्ता पर 'न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने माला चौधरी और उनकी बेटी पुट्टागुंटा रेवती चौधरी की याचिका का लापरवाही से निपटारा करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को लापरवाही भरा करार दिया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर निरस्तीकरण याचिका का निपटारा करते हुए मामले के गुण-दोष को भी नहीं छुआ। शीर्ष अदालत ने कहा कि एफआईआर को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि एक सीधे-सादे विवाद को एक आपराधिक मामले का रूप दे दिया गया है। इतना ही नहीं, अपीलकर्ता ...