उरई, फरवरी 10 -- उरई। डीजीसी सिविल विकास श्रीवास्तव ने बताया शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला नया पटेल नगर निवासी शिववीर सिंह पूर्व सैनिक ने न्यायालय में वाद दायर करते हुए बताया था कि मुहल्ले में ही उसका आवासीय मकान है। 9 अक्टूबर 2015 को उसने मुहल्ले के ही अशोक कुमार को अपना मकान लिखित इकरार नामा में साढ़े तीन लाख रुपये में पंजीकृत किया था। जिस पर उसने अशोक कुमार से तीन लाख रुपये लिए थे। बाकी 50 हजार रुपये एक वर्ष में देने व बैनामा कराने को कहा था। उसने बहाना बनाकर टालता रहा समय पूरा हो जाने पर उसने नोटिस भी दिया था। अशोक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। 25 अक्टूवर 2019 को उसने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में वाद दायर किया। न्यायालय में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रत्यूष प्रकाश ने मामले की सुनवाई करते हुए एक पक्षीय आदेश...