जयपुर, सितम्बर 23 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि पूर्व सैनिक कोटे से एक बार सरकारी सेवा में नियुक्ति मिलने के बाद, दूसरी बार इस लाभ का उपयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पूर्व सैनिक नरेन्द्र सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पूर्व सैनिक आरक्षण का उद्देश्य केवल प्रारंभिक पुनर्नियुक्ति तक सीमित है, यह सेवा में तरक्की पाने का स्थायी साधन नहीं है। पूर्व सैनिक नरेन्द्र सिंह वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी (बीडीओ) पद पर 13 मार्च 2023 से परिवीक्षा पर कार्यरत हैं। उन्होंने हाल ही में निकली जूनियर अकाउंटेंट भर्ती-2023 में पूर्व सैनिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में आवेदन किया था। उनका दावा था कि उन्होंने कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए, लेकिन चयन बोर्ड ने उन्हें इस श्रेणी में शामिल नहीं किया। का...