रांची, जून 13 -- रांची। विशेष संवाददाता राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर आठ हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) में जमा करने का निर्देश अदालत ने दिया है। इसके पहले भी समय मांगने पर मधु कोड़ा पर हाईकोर्ट तीन बार हर्जाना लगा चुका है। मधु कोड़ा लंबे समय से इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। हर बार समय की मांग कर रहे हैं। जवाब दाखिल नहीं करने पर उन पर 13 दिसंबर 2024 को एक हजार, 17 जनवरी 2025 को दो हजार रुपये कोर्ट ने हर्जाना लगाया था। तीसरी बार भी जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने चार हजार का हर्जाना लगाया था। ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने मधु कोड़ा के खिलाफ आरोप तय किया है। कोड़...