गोंडा, मार्च 19 -- झूठी गवाही देने के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगजं के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अदालत ने पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने केस समाप्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 1990 में थाना नवाबगंज में दर्ज कराए केस में बृजभूषण शरण सिंह ने कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम रुद्रपुर विसेन के रहने वाले उग्रसेन सिंह, कोतवाली देहात क्षेत्र के पंडरी कृपाल निवासी वीरेंद्र कुमार मिश्रा और पाठकपुरवा खैरा कालोनी निवासी रमेश चंद्र मिश्रा पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। मुकदमे के विचारण दौरान आरोपी अभियुक्त उग्रसेन सिंह और रमेश चंद्र मिश्रा की मृत्यु हो गई लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष...