हेमलता कौशिक, जनवरी 5 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दोषी विकास यादव की 21 दिन की फर्लो की मांग वाली अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। विकास यादव नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी है। इस समय वह 25 साल की सजा काट रहा है। वह पूर्व सांसद डीपी यादव का बेटा है। बता दें कि जेल अधिकारियों की ओर से विकास यादव की अर्जी खारिज कर दी गई थी। विकास यादव ने उसे फर्लो देने से इनकार को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने हत्यादोषी विकास यादव, राज्य, गवाह अजय कटारा व शिकायतकर्ता नीलम कटारा की तरफ से दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अजय कटारा के वकील अधिवक्ता संचार आनंद ने कहा कि गवाह की जान को लगातार खतरा है। उसे झूठे मामलों में फंसाया गया था। दोषी को फर्लो में बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। वरिष्ठ वकील वि...