मऊ, नवम्बर 12 -- मऊ, संवाददाता। तेरह वर्ष पूर्व मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान के लड़के इंद्रमोहन चौहान की जहर देकर हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो जनार्दन प्रसाद यादव ने दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। घटना मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 अगस्त 2012 की है। मामले मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र की जमालपुर निवासिनी पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान की वधू ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसके पति इन्द्र मोहन चौहान को फरीदपुर निवासी आरोपी अरूण कुमार मौर्य अपने साथ मुहम्मदाबाद रोडवेज ले गया था। वहीं पर एक होटल में उसे खाने में जहर दे दिया था। हालत गंभीर होने पर घर के पास छोड़कर भाग गया था। इस बीच उपचार के दौरा...