बागपत, जुलाई 3 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे एवं पूर्व सांसद राजबीर सिंह उर्फ राजू भैय्या की जमीन पर कब्जे का प्रयास करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में पुलिस ने पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के पिता पूर्व सांसद राजबीर उर्फ राजू भैय्या के निजी सहायक ने गत छह मार्च को छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद राजबीर उर्फ राजू भैय्या ने वर्ष 1999 में छपरौली में जमीन खरीदी थी, जिस पर पेट्रोल पंप संचालित था। वर्तमान में जमीन पर संचालित पेट्रोल पंप बंद है और जमीन खाली है। आरोप लगाया कि जमीन पर राजीव, विकास, संजीव, विपिन और एक अज्ञात निवासी पट्टी धनकोशिया छपरौली कब्जा करना चा...