नई दिल्ली, अगस्त 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद मोहन डेलकर के आत्महत्या मामले में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ सोमवार को प्राथमिकी बहाल करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला रद्द करने संबंधी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिवंगत सांसद के बेटे अभिनव डेलकर की अपील खारिज कर दी। पटेल केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासक हैं। पीठ ने अभिनव की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कुछ आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी की दलीलें सुनने के बाद चार अगस्त को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया ...