रांची, जनवरी 30 -- रांची, संवाददाता। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में रिश्वत मामले में जेल में बंद तत्कालीन रांची सदर सीओ मुंशी राम की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मुंशी राम ने रिश्वत नहीं ली है। वह बेकसूर है। उन्हें फंसाया गया है। एसीबी के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपित मुंशी राम ने जमीन का सीमांकन करने के लिए प्रभात कुमार सिंह से 50 हजार रिश्वत की मांग की थी। 37 हजार रुपये घुस लेते एसीबी की टीम ने रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पीई दर्ज करने की अनुशंसा की मांग राज्य सरकार से की गई है। मुंशी राम ने सात ज...