सीवान, मई 31 -- सीवान, हिटी। जदयू के पूर्व विधायक हेमनारायण साह पर मारपीट व लूटपाट से संबंधित मामले में कोर्ट से अनुपस्थित रहने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत एमपी एमएलए ने सह अभियुक्तों के साथ उनकी भी संपत्ति को कुर्क कराए जाने की प्रक्रिया का आदेश पारित किया है। अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह ने वर्ष 2002 में हेमनारायण साह पर आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद 418/ 2002 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके मारपीट कर नकदी भी लूट लिया गया। इस मामले में अदालत ने प्रथम दृष्टि में अभियुक्तों को नामित करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए आदेश जारी किया ताकि वे मामले में अपना पक्ष रख सकें। विचारण वाद संख्या 446/23 के अंतर्गत हेमनारायण साह व अन्य के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति को लेकर गैर जमानती वारंट भी निर्गत किया गया...