मुजफ्फर नगर, मई 3 -- मोबाइल प्रकरण में जिला कारागार में बंद बिजनौर के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी की जमानत याचिका पर शनिवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व विधायक की जमानत पर सुनवाई के लिए जिला जज ने 7 मई नियत की है। जीएसटी चोरी के मामले में जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा से मोबाइल बरामद हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि मोबाइल में प्रयोग होने वाला सिम उनके समधी एवं पूर्व विधायक मो. गाजी के नौकर आमिर की आईडी पर लिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर पूर्व विधायक मो. गाजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि एमपीएमएलए कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति न होने के कारण जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब जिला जज ने जमानत पर सुनवाई के लिए सात मई की तिथि नियत की है।

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