पटना, अक्टूबर 7 -- पटना हाई कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में अगिआंव के पूर्व विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों की ओर से दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने 72 पन्ने के फैसले में आरा सिविल कोर्ट के एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही सभी 23 आरोपितों की जमानत रद्द करते हुए एक सप्ताह के भीतर आरा कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने 23 आरोपितों की ओर से दायर तीन आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि सूचक चंदन सिंह की लिखित शिकायत पर भोजपुर के अजीमाबाद थाने में कांड संख्या 51/2015 दर्ज की गई थी। आरोप था कि भाकपा (माले) की आमसभा के बाद घर लौटते समय सूचक के पिता जेपी सिंह को अगड़ी जाति का होने के कारण नामजद अभियुक्तों ने प...
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