झांसी, नवम्बर 26 -- झांसी। सात वर्ष पहले पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह को राखी बांधने और इक्कीस सौ रुपए मिलने का लालच देकर नाबालिग को घर से ले जाकर होटल में अश्लीलता करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम ऐरा निवासी व्यक्ति ने 21 सितंबर 2017 को थाना समथर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि समथर निवासी अतर सिंह उसकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर बोला कि पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के यहां राखी बांधने चलो इक्कीस सौ रुपए मिलेंगे। इस लालच में उसकी बहन अतर सिंह के ...
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