पटना, सितम्बर 26 -- पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर झा ने शुक्रवार को जेल में बंद पूर्व विधायक गुलाब यादव और पवन कुमार को नियमित जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में ईडी के 79 गवाह और 149 दस्तावेज हैं। इस कांड का ट्रायल जल्दी नहीं हो पाएगा। वहीं न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस की नियमित जमानत पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पिछले 11 माह से पूर्व विधायक गुलाब यादव और पवन कुमार धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद हैं। ईडी ने धनशोधन मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस को पिछले वर्ष अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। पूर्व विधायक की दिल्ली, जबकि संजीव हंस की गिरफ्तारी पटना से हुई थी। ईडी ने इन दोनों के खिलाफ धनशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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