मुजफ्फर नगर, नवम्बर 7 -- जेल में पूर्व विधायक शाहनवाज राना को मोबाइल फोन पहुंचाने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक के बेटे आहद राना की जमानत पर दस नवंबर को सुनवाई होगी। उधर कोर्ट ने पुलिस द्वारा जिन धाराओं में आहद राना का न्यायिक कस्टडी रिमांड मांगा गया था उनमें से बीएनएस की धारा 338 (पुरानी धारा 467 आईपीसी) में एसीजेएम प्रथम ने रिमांड नहीं दिया है जबकि अन्य धाराओं में रिमांड स्वीकृत करते हुए सोमवार को रिमांड पर पुन: सुनवाई की तारीख नियत की है। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट ने आहद राना के खिलाफ जिनमें धाराओं में पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा रिमांड की मांग की थी उनमें से बीएनएस की धारा 338 में रिमांड नहीं दिया है। कोर्ट ने आहद राना के रिम...