बांदा, नवम्बर 18 -- बांदा। संवाददाता पूर्व विधायक के पौत्र की हत्या के पांच साल पुराने मामले में मंगलवार को कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट छोटे लाल यादव की अदालत ने वीरेंद्र सिंह उर्फ बिंदा और शिवपूजन आरख पर 11 हजार-11 हजार रुपये, हर्षित सिंह और अभिषेक उर्फ अंशू सिंह पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित और रामकुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गुरेह निवासी नितेश सिंह पुत्र विनोद सिंह ने कोतवाली देहात में 23 जून 2020 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि एक जून 2020 को रात 11 बजे सामने रहने वाल...