एटा, अगस्त 28 -- पूर्व एमएलए के गनर की हत्या के मामले में संदेह का लाभ मिलने पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। इनके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। तमंचा मिलने के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। दोषी को दो साल की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी यतीन्द्र प्रताप सिंह शाक्य के अनुसार कोतवाली अलीगंज के मोहल्ला रामप्रसाद चौधरी निवासी पूर्व एलएलए गेंदालाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि शासन से स्वीकृत गनर मिले थे। गनर विष्णुदयाल थे जो उन की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। 10 अक्तूबर 2013 को गनर विशुनदयाल यह कहकर गए थे वह बाजार जा रहे हैं और 15 मिनट बाद में लौटकर आ जाएंगे। इसके बाद से वह घर लौटे नहीं थे। देररात करीब आठ बजे सूचना मिली थी कि गनर की कायमगंज रोड गांव ससौता के पास अज्ञात आरोपियों ने गो...