वाराणसी, अगस्त 8 -- वाराणसी, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ, एमपी-एमएलए कोर्ट) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने श्री रामचरित मानस के संबंध में विवादित बयान देने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कैंट थाना प्रभारी को केस दर्ज कर विवेचना का फरमान सुनाया। आदेश सत्र न्यायालय से निगरानी अर्जी स्वीकार होने के बाद पुनः सुनवाई के बाद दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान करीब दो साल पुराना है। अधिवक्ता अशोक कुमार के तरफ से अधिवक्ता नदीम अहमद खान, मनोज कुमार, विवेक कुमार ने कोर्ट में वर्ष 2023 में आवेदन किया था। जिसमें कहा गया कि 22 जनवरी 2023 को पूर्व एमएलसी एवं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में श्री रामचरित मानस पर आपत्तिजनक बयान दिया। न्यूज चैनल पर ...
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