रांची, दिसम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। बीज और कृषि उपकरण खरीद घोटाला के 16 साल पुराने मामले में पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। 25 नवंबर को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को जारी करते हुए डिस्चार्ज की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। मामले में अब सत्यानंद भोक्ता पर आरोप तय किया जाएगा। पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और एनएन तिवारी ने तर्क दिया था कि भोक्ता घोटाले में निर्दोष हैं और उनके खिलाफ आरोप का कोई आधार नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही है, इसलिए उन...