रांची, जुलाई 14 -- रांची। 46.10 करोड़ रुपए के 16 साल पुराने कृषि घोटाला मामले में आरोपी तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर सोमवार को एसीबी कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में एसीबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सत्यानंद भोक्ता ने दूसरी बार अपने आप को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। बता दें कि 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर मनपसंद कंपनी से की गई थी, जिसकी जांच एसीबी के जिम्मे सौंपी गई थी। उस जांच में 46.10 करोड़ का घोटाला सामने आया था। मामले में वर्तमान सांसद नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि निदेशक वी जयराम...