रांची, नवम्बर 11 -- रांची, संवाददाता। पूर्व मंत्री और आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता बंधु तिर्की पर झारखंड हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह जुर्माना उनकी ओर से बार-बार हस्तक्षेप याचिका दायर करने पर नाराजगी जताते हुए लगाया। अदालत ने उनकी नवीनतम हस्तक्षेप याचिका को भी खारिज कर दिया। बंधु तिर्की ने अपनी अपील याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग को लेकर हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह की एक याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। इसके बावजूद दोबारा याचिका दाखिल करने को कोर्ट ने अनुचित माना। गौरतलब है कि मार्च 2022 में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा ...