रांची, मई 2 -- रांची। विशेष संवाददाता राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है और याचिका को किसी दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इस याचिका पर सुनवाई अब ग्रीष्मावकाश के बाद होगी। टेंडर घोटाले में ईडी ने राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आलमगीर आलम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में योजनाओं में कमीशन और मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल, करीबी जहांगीर आलम सहित अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी क...
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