प्रयागराज, अगस्त 29 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। कोरांव में हुए बीस वर्ष पहले हुए रमेश त्रिपाठी हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को प्रेम शंकर मिश्र, उसके पुत्र महेंद्र कुमार मिश्र तथा लवकुश द्विवेदी को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इनमें प्रेम शंकर मिश्र कोरांव का ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) योगेश कुमार-तृतीय ने अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह एवं सुशील कुमार वैश्य तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दिया। इससे पूर्व गुरुवार को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 भा.दं.सं. (हत्या) में दोषी करार दिया था। साथ ही महेंद्र कुमार मिश्र और लवकुश द्विवेदी को धारा 25 आयुध अधिनियम में भी दोषी पाया था। शुक्र...