अंबेडकर नगर, जुलाई 15 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। प्राणघातक हमले के तीनों दोषियों को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को नौ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला सात वर्ष पूर्व भीटी थाना क्षेत्र का है। पिंगिरावां (मैनेजर का पुरा) गांव में 19 अगस्त 2016 को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुआ था। संतोष सिंह, सोनू सिंह व विंध्याचल सिंह के ऊपर उस समय प्राणघातक हमला हुआ था जिस समय साइकिल से भीटी जा रहे थे। जैसवाल की दुकान के पास पहुंचने पर गांव के हरिद्वार ने लाइसेंसी रिवाल्वर से जान से मार देने की नियत से फायर किया जो संतोष सिंह के हाथ में लगी। नामजद तहरीर पर द्वारिका व ग्राम प्रधान बैजनाथ पुत्रगण श्रीराम व तिलठू हरिजन उर्फ सरयू प्रसाद पुत्र सलतन्ती के वि...